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amit kumar

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MP Police: साइबर कार्रवाई कर ₹22 लाख की राशि पीड़ितों को लौटाई , फर्जी सिम कार्ड जब्त

MP Police

Cyber ​​crackdown: ₹22 lakh returned to victims भोपाल। मध्यप्रदेश पुलिस नागरिकों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने एवं साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए निरंतर सतर्कता बरत रही है। हाल ही में तथा पिछले माह के दौरान राज्य में साइबर ठगी के मामलों में पुलिस ने तीव्र कार्रवाई कर उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। पुलिस की इन कार्रवाइयों के परिणामस्वरूप पीड़ित नागरिकों की लाखों रुपये की राशि तकनीकी साधनों की सहायता से सुरक्षित वापस कराई गई है। ठगी के प्रकरणों में कार्रवाई पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा के हाल ही निर्देशन में राज्य के विभिन्न जिलों की पुलिस टीमों ने साइबर ठगी के प्रकरणों में प्रभावी कार्रवाई करते हुए कुल ₹22,34,162 की राशि पीड़ितों को वापस कराई। इनमें पन्ना जिले में ₹16,70,000, देवास जिले में ₹3,28,962, शिवपुरी जिले में ₹1,60,000, टीकमगढ़ जिले में ₹44,700 तथा उज्जैन जिले में ₹30,500 की राशि वापस दिलाई गई। इन प्रकरणों में ठगी की राशि CyberOne App सहित विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों के माध्यम से ट्रांजैक्ट की गई थी। पुलिस ने तकनीकी विश्लेषण, बैंकिंग समन्वय, ऑनलाइन ट्रेसिंग, सी-डैक प्लेटफॉर्म और साइबर क्राइम पोर्टल की सहायता से यह राशि पीड़ितों के खातों में वापस कराई। यह कार्रवाई मध्यप्रदेश पुलिस की त्वरित तकनीकी दक्षता और नागरिकों की आर्थिक सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। पुलिस की तकनीकी निपुणता उल्लेखनीय है कि पिछले माह भी मध्यप्रदेश पुलिस ने साइबर अपराधों के विरुद्ध उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की थी। ग्वालियर जिले में ₹50,00,000, बालाघाट में ₹40,00,000, देवास में ₹1,79,500 तथा खरगोन जिले में ₹5,59,441 की राशि साइबर ठगी के प्रकरणों में वापस कराई गई थी। यह सफलता पुलिस की तकनीकी निपुणता, बैंकिंग संस्थाओं के सहयोग और सतत मॉनिटरिंग का परिणाम रही है। साथ ही साइबर अपराधों में उपयोग किए जाने वाले फर्जी मोबाइल सिम कार्डों के विरुद्ध “ऑपरेशन फास्ट” के तहत विशेष अभियान भी संचालित किया गया। इस दौरान प्रदेश के विभिन्न जिलों से कुल लगभग 2,204 फर्जी सिम कार्ड जब्त किए गए, जिनमें छतरपुर से 1,220, अनूपपुर से 500, उज्जैन से 352 और कटनी से 132 सिम कार्ड शामिल हैं। इस अभियान के माध्यम से साइबर फ्रॉड नेटवर्क की जड़ों तक पहुँचने तथा भविष्य में ऐसे अपराधों की रोकथाम हेतु ठोस कदम उठाए गए हैं। बैंकिंग जानकारी साझा न करें मध्यप्रदेश पुलिस नागरिकों को सलाह देती है कि किसी भी संदिग्ध लिंक, ऐप या कॉल के माध्यम से अपनी बैंकिंग जानकारी साझा न करें। साइबर ठगी की स्थिति में तुरंत www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें या हेल्पलाइन 1930 पर संपर्क करें। प्रदेश पुलिस द्वारा नागरिकों की आर्थिक सुरक्षा एवं डिजिटल विश्वास सुनिश्चित करने के लिए इस प्रकार की सघन कार्रवाइयाँ आगे भी निरंतर जारी रहेंगी।

Indian Rail: यात्रा के दौरान ज्वलनशील सामान रखकर नियम उल्लंघन करने पर कार्रवाई

Indian Rail

Action taken against violation of rules by carrying inflammable goods during train journey कोटा। पश्चिम मध्य रेलवे, कोटा मंडल यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए दीपावली के त्यौहार के अवसर पर रेल यात्रा के दौरान पटाखे, विस्फोटक या किसी भी प्रकार की ज्वलनशील वस्तुएं साथ न ले जाने की अपील करता है। यात्रियों को जागरूक करने के उद्देश्य से मंडल के सभी प्रमुख स्टेशनों और ट्रेनों में चेतावनी संबंधी स्टीकर लगाए गए हैं तथा निगरानी और जांच व्यवस्था को और अधिक कड़ा किया गया है। जुर्माना, तीन वर्ष तक की कैद रेल प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि रेल यात्रा के दौरान ज्वलनशील पदार्थ जैसे पटाखे, पेट्रोलियम उत्पाद, गैस सिलेंडर, केरोसिन, माचिस, स्टोव, लाइटर, सूखी झाड़ियाँ या पत्तियाँ साथ ले जाना अत्यंत खतरनाक है और भारतीय रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 67, 164 और 165 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। नियमों का उल्लंघन करने पर ₹1000 तक का जुर्माना, तीन वर्ष तक की कैद अथवा दोनों का प्रावधान है। मंडल रेल प्रबंधक श्री अनिल कालरा के मार्गदर्शन में कोटा मंडल द्वारा यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु लगातार सघन निगरानी की जा रही है। दीपावली के समय यात्रियों द्वारा पटाखे या अन्य ज्वलनशील वस्तुएं साथ लाने के कारण कभी-कभी दुर्घटनाएं घटित हो जाती हैं, जिनसे जान-माल का भारी नुकसान हो सकता है। रेल प्रशासन ने चेतावनी दी है कि एक छोटी सी चिंगारी भी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। सुरक्षित यात्रा का वातावरण वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने यात्रियों से अपील की है कि वे रेल यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार के पटाखे, गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीज़ल, केरोसिन, स्टोव, माचिस, सिगरेट लाइटर या अन्य विस्फोटक पदार्थ साथ न रखें। ऐसा करना स्वयं की सुरक्षा के साथ-साथ अन्य यात्रियों की जान के लिए भी आवश्यक है। कोटा मंडल रेलवे प्रशासन का प्रयास है कि सभी यात्रियों की यात्रा सुरक्षित, सुगम और सुखद हो तथा वे अपने गंतव्य तक सकुशल पहुँचें। नियमों का पालन कर यात्री स्वयं भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित यात्रा का वातावरण प्रदान करें।