Central government advice — एनपीएस से यूपीएस में स्विच करने की आखिरी मौका
केंद्र सरकार ने एनपीएस (NPS) में शामिल कर्मचारियों से अपीलकी है कि वे 30 नवंबर 2025 तक यूपीएस (Unified Pension Scheme) विकल्प चुनें, ताकि बेहतर पेंशन और टैक्स फायदे मिल सकें। यूपीएस विकल्प- केंद्र सरकार ने सभी पात्र केंद्रशासित कर्मचारियों से एक जिम्मेदार चेतावनी जारी की है — अगर आप अभी भी एनपीएस (NPS) में हैं और एकीकृत पेंशन योजना (YUPS) का विकल्प लेना चाहते हैं, तो जल्दी आवेदन करें, क्योंकि 30 नवंबर 2025 अंतिम तारीख नज़दीक है। वित्त मंत्रालय ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा है कि नोडल ऑफिसों में भरा हुआ आवेदन पत्र जमा करना अनिवार्य है, साथ ही CRA (Central Recordkeeping Agency) पोर्टल पर ऑनलाइन भी अनुरोध किया जा सकता है। ये खबर भी पढ़े…मध्यप्रदेश ESB भर्ती परीक्षाएं 2025 टलीं — युवाओं की बढ़ी चिंता यूपीएस क्या है और क्यों है फायदेमंद? यूपीएस (Unified Pension Scheme) एक नई पेंशन योजना है, जिसे PFRDA (Pension Fund Regulatory and Development Authority) ने NPS के अंदर ऑप्शन के रूप में स्थापित किया है। गारंटीड पेंशन (assured pension): यूपीएस में पेंशन राशि सुनिश्चित होती है, जिससे रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा बढ़ती है। स्विचिंग ऑप्शन: एक बार यूपीएस चुना तो बाद में वापस NPS में लौटने की भी सुविधा है (वन-टाइम, एक-तरफा स्विच)। कर छूट: यूपीएस में टैक्स लाभ भी उपलब्ध हैं, जो कई कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। त्यागपत्र और अनिवार्य सेवानिवृत्ति लाभ: यूपीएस में त्यागपत्र (resignation) और अनिवार्य सेवानिवृत्ति (compulsory retirement) पर विशेष लाभ हैं। आवेदन कैसे करें — स्टेप बाय स्टेप ये खबर भी पढ़े…एग्रीकल्चरल असिस्टेंट पदों पर भर्ती — जानिए पूरा प्रोसेस और योग्यता ऑनलाइन आवेदन पात्र कर्मचारी CRA (सेंट्रल रेकॉर्डकीपिं एजेंसी) की वेबसाइट या e-NPS पोर्टल पर लॉग इन करके “NPS से यूपीएस माईग्रेशन” सेक्शन में जाएँ और अपना अनुरोध सबमिट करें। ऑफलाइन आवेदन– आवेदन के लिए Form A2 भरें और इसे अपने नोडल कार्यालय में जमा करें। स्वीकृति और प्रोसेसिंग: नोडल ऑफिस निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सभी अनुरोधों पर कार्रवाई करेगा। ये खबर भी पढ़े…Central Board of Secondary Education (CBSE) 10वीं दो-सेशन परीक्षा: पूरी जानकारी स्विच-बैक ऑप्शन– यदि पहले यूपीएस चुना, तो आप वन टाइम, एक-तरफा स्विच करके NPS में वापस आ सकते हैं, पर उसके लिए कुछ शर्तें हैं — जैसे कि स्विच कम-से-कम एक साल पहले सुपरएन्नुएशन (सेवानिवृत्ति) या तीन महीने पहले VRS। सेवानिवृत्ति के बाद भी अप्लाई कर सकते हैं: अगर आप पहले (31 मार्च 2025 तक) रिटायर हो चुके हैं और NPS में थे, तो भी यूपीएस के लिए आवेदन करने का विवरण PFRDA की वेबसाइट पर है। सरकार का संदेश — जल्दी निर्णय लें वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यह अंतिम मौका है। सरकार का मानना है कि यूपीएस में स्विच करने से कई कर्मचारी स्थिर और सुरक्षित पेंशन पा सकते हैं, खासकर उन लोगों को जो रिटायरमेंट के बाद भविष्य में आर्थिक अनिश्चितताओं से सावधान हैं। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि इस विशेष अवधि में आवेदन न करने वाले कर्मचारी स्वतः NPS में ही बने रहेंगे। असली घटनाक्रम और चुनौतियाँ हालांकि विकल्प बढ़ाया गया है, लेकिन बहुसंख्यक कर्मचारी अभी भी NPS में बने हुए हैं। उदाहरण के लिए, एक रिपोर्ट में बताया गया है कि केंद्रीय कर्मचारियों में से लगभग 96% ने यूपीएस में स्विच नहीं किया ह कुछ कर्मचारी संगठन और प्रतिनिधि अधिक समय की मांग कर रहे थे, इसलिए पहले जून की बजाय समय सीमा सितंबर में, और अब 30 नवंबर 2025 तक बढ़ा दी गई है। एक बार यूपीएस चुने जाने के बाद भी, कर्मचारी स्व-स्वीकार (resignation) या अनिवार्य सेवानिवृत्ति (compulsory retirement) जैसी परिस्थितियों में पूर्ण लाभ पाने के लिए न्यूनतम सेवा अवधि (जैसे 25 साल) पूरा करना होगा। FAQs