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MPRDC: 8 दिसंबर तक हर पुल की पूरी रिपोर्ट जमा करने के निर्देश, एमडी ने ली बैठक

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MPRDC Instructions to submit complete report of every bridge MD held a meeting

भोपाल। प्रबंध संचालक एमपीआरडीसी भरत यादव द्वारा निगम के अधीन संधारित सभी पुलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। प्रबंध संचालक यादव ने बुधवार को आयोजित समीक्षा बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी अधिकारी 08 दिसंबर तक निगम अंतर्गत संधारित प्रत्येक पुल का निरीक्षण कर जारी किये गए प्रमुख तकनीकी व सुरक्षा मानको के अनरूप जानकारी पूर्ण कर निर्धारित प्रारूप में स्थल के जियो-टैग फोटोग्राफ्स सहित अनिवार्य रूप से प्रेषित करें, ताकि पुलों की सुरक्षा और संरचनात्मक स्थिति का समय पर मूल्यांकन सुनिश्चित किया जा सके।

प्रमुख तकनीकी व सुरक्षा निर्देश

• मौजूदा पुलों की सीमेंट कांक्रीट वियरिंग कोट पर किसी भी स्थिति में B.T. ओवरले नहीं किया जाए; IRC:SP:59-2019 के अनुसार DPR में मैस्टिक ऐस्फाल्ट लेयर शामिल की जाए।

• निर्माण एवं मरम्मत कार्य में IRC:SP:55-2014 के अनुरूप Work-Zone Safety सहित सभी सुरक्षा उपायों का कड़ाई से पालन किया जाए।

• ब्रिज रेस्टोरेशन की कार्य-विधि मुख्यालय के CE एवं ब्रिज सलाहकार से अनुमोदित कराई जाए।

• अत्यधिक क्षतिग्रस्त/असुरक्षित पुलों पर जिला कलेक्टर से अनुमति लेकर वैकल्पिक मार्ग बनाकर आवागमन पूर्णत: रोका जाए।

• मरम्मत/सुधार कार्य हेतु केवल अनुभवी एजेंसी का चयन किया जाए तथा RFP में विशेष शर्तें जोड़ी जाएं।

• जोनल एजेंसी के माध्यम से किसी भी स्थिति में मरम्मत कार्य न कराया जाए, जैसा कि बरेली ब्रिज मामले में त्रुटियाँ मिली थीं।

• सभी GM/CE अपने औचक निरीक्षण में Very poor एवं poor कैटेगरी के पुलों के निरीक्षण को अनिवार्य रूप से सम्मिलित करें।

• प्रत्येक पुल की मरम्मत ब्रिज विशेषज्ञ/एडवाइजर की निगरानी में कराई जाए।

• पुल संधारण/पुनर्निर्माण हेतु नुक़सान के आंकलन व अनुशंसा के लिए विशेषज्ञ नियुक्त किया जाएगा जो कार्य पूर्ण होने पर तकनीकी प्रमाणन करेगा।

• नए एवं अच्छी स्थिति वाले पुलों पर Protective Coatings (Anti-carbonation, Steel Painting) सुनिश्चित किए जाएं।

• नए पुल चालू होने के बाद पुराने क्षतिग्रस्त पुलों पर आवागमन रोका जाए।

• Very poor एवं poor ब्रिज पर चेतावनी साइनबोर्ड (धीमे चलें/गति-सीमा) तथा दोनों ओर स्पीड ब्रेकर अनिवार्य रूप से लगाए जाएं।

• जो पुल MPRDC के नहीं हैं, लेकिन Very poor/poor सूची में हैं, उनके संबंध में संबंधित विभाग को पत्र/ई-मेल द्वारा तत्काल सूचित कर मुख्यालय को भी जानकारी भेजी जाए।

• सभी संभागीय प्रबंधक अपने अधीनस्थ AGM/Manager के बीच उचित कार्य-विभाजन कर इसकी सूचना मुख्यालय को दें।
• मैस्टिक ऐस्फाल्ट/बिटुमिनस वियरिंग कोट बिछाते समय Expansion Joints किसी भी स्थिति में ब्लॉक/ओवरले न हों; नियमित साफ-सफाई सुनिश्चित की जाए।

• साधारण संधारण जैसे रंगाई-पुताई, साइनज फिक्सिंग, रैलिंग/क्रैश बैरियर/सुरक्षा उपकरणों की मरम्मत जोनल एजेंसी से कराई जाए।

• Deck एवं Approach Drainage System का नियमित रखरखाव आवश्यक है।

• River/Nalla Training व वेजिटेशन क्लियरेंस समय-समय पर की जाए; पुलों के नीचे/आसपास प्राकृतिक बहाव बाधामुक्त रखा जाए।

• High Flood Level (HFL) की सतत मॉनिटरिंग एवं वार्षिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाए।

• सभी पुलियों की Barrel Cleaning एवं Wingwall/Headwall का नियमित रखरखाव किया जाए।

• आवश्यकतानुसार IRC गाइडलाइन अनुसार Load Carrying Capacity व Structural Adequacy का परीक्षण कराया जाए।

• Very poor/poor कैटेगरी एवं हस्तांतरित पुलों का UPV, Core Test, Carbonation, Chloride Test एवं IRC:6/IRC:78 अनुसार Seismic/Structural Vulnerability Test कराया जाए; Geo-tag आधारित फोटो दस्तावेज़ भी अनिवार्य।

• Utility Lines/Pipelines हेतु संबंधित विभागों से समन्वय कर सुरक्षा सुनिश्चित की जाए; नुकसान पाए जाने पर वैकल्पिक उपाय सुनिश्चित कराए जाएं; MORTH व IRC:98-2013 के निर्देशों का पालन किया जाए।

अतिरिक्त तकनीकी निर्देश

• Strip Seal/Rubber Cascade Joints का नियमित रखरखाव, EPDM/Rubber Element की तिमाही जांच एवं आवश्यकता अनुसार परिवर्तन।

• स्कॉरिंग व Structural Exposure की नियमित जांच व मरम्मत।

• Bearings की Functional Condition व Substructure Defects (Crack, Honeycombing, Seepage) की जांच और सुधार।

• Superstructure Underside/Girder Soffit का नियमित निरीक्षण व सुधार।

• Bridge Approach, Settlement & Transition Slab का सतत निरीक्षण व सुधार।

• सुधार कार्य पूर्ण होने के बाद पालन प्रतिवेदन मुख्यालय को अनिवार्य रूप से भेजा जाए।

निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाये।

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